देहरादून। डोभाल चौक हत्याकांड में उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) ने अभियुक्त देवेन्द्र भारद्वाज, पुत्र स्व० इन्द्र सिंह, निवासी डोभाल चौक रायपुर देहरादून को तीन दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए।थानाध्यक्ष रायपुर को तत्काल नोटिस तामील के लिए किया गया निर्देशित।
अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1953/भूमि/2024-25 दिनांक 20.06.2024 के प्रस्तुत राजस्व विभाग तथा नगर निगम की संयुक्त निरीक्षण आख्या गत 14 जून 2024 में उल्लेख किया गया है कि मौजा रायपुर, परगना परवादून जिला देहरादून की नॉन जेडए भूमि के खसरा नंम्बर 1629 जो नाम मालकान मिल्कियत सरकार श्रेणी 15 (2) आबादी सडक रेलवे भवन इत्यादी दर्ज अभिलेख है पर आपके द्वारा 66 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते हुये भवन व डेरी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस जॉच आख्या से स्पष्ट है कि इस भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा बलपूर्वक किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका पूर्ण व्यय आपसे वसूल किया जायेगा।