
दून पुलिस का सख्त एक्शन: भूमि धोखाधड़ी के आरोपी को ढोल बजाकर किया जिला बदर
देहरादून। अपराधियों पर नकेल कसने के अपने अभियान को जारी रखते हुए देहरादून पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त एक आदतन अपराधी को जिला बदर कर दिया। ढोल-नगाड़ों के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ताकि समाज को स्पष्ट संदेश दिया जा सके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर थाना प्रेमनगर पुलिस ने कमल पुत्र पदम सिंह, निवासी जामुनवाला, थाना प्रेमनगर, को जिला बदर किया। आरोपी पर देहरादून के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर अपराधों के सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के आपराधिक इतिहास की गहन जांच कर उसे उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत जिला बदर किए जाने की सिफारिश की थी। जिला मजिस्ट्रेट देहरादून ने इस पर संज्ञान लेते हुए कमल को 6 माह के लिए जनपद से बाहर करने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में 22 जुलाई को पुलिस ने कमल को अशारोड़ी बॉर्डर से ढोल बजाकर बाहर निकाला।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
1. मु.अ.सं. 84/22 – धारा 420/120B/504 भादवि
2. मु.अ.सं. 130/22 – धारा 147/427/447/504/506 भादवि
3. मु.अ.सं. 144/22 – धारा 420/120B/467/468/471 भादवि
4. मु.अ.सं. 281/21 – धारा 420 भादवि
5. मु.अ.सं. 22/22 – धारा 420/406/120B भादवि
6. मु.अ.सं. 76/2023 – धारा 420 भादवि
7. मु.अ.सं. 36/2013 – धारा 447 भादवि
एसएसपी देहरादून ने दो टूक कहा है कि दून को अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने देंगे। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यह सिलसिला जारी रहेगा।