
सचिवालय में अनुसचिव के कार्यालय में घुसकर की मारपीट,मामला दर्ज
देहरादून। सचिवालय में अनुसचिव के कार्यालय में घुसकर मारपीट गाली गलौच करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसचिव राजेश कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी सम्पत्ति भक्ति एन्कलेव, गढ़वाल कॉलोनी, आई टीबीपी रोड़, निरंजनपुर पर निर्माण कार्य करने के लिए ठेकेदार नूर मौहम्मद पुत्र स्व. नूर हसन ने अपने साथी शुएब के साथ मिलकर उसके साथ फर्जी कंपनी (सिटी इंफाटेक कंपनी) बनाकर उससे धोखाधड़ी एवं विश्वासघात किये जाने के संबंध में उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष इन दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिस पर क्षेत्राधिकारी नगर, एव एसपी नगर ने जांच के उपरांत उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति किये जाने के पश्चात थाना वसंत विहार देहरादून में नूर मौहम्मद एवं शुएब के विरूद्ध दर्ज किया गया। वह उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में समूह क स्तर के अधिकारी के रूप में अनुसचिव पद पर कार्यरत है। मुकदमे में आरोपी शुएब ने उसे व्यक्तिगत दूरभाष नम्बर पर फोन करके उससे माफी मांगने के लिए अनुरोध करते हुए मिलने का समय मांगा गया तथा इसके उपरांत शुएब एवं उनके साथी नावेद अली ने उत्तराखण्ड सचिवालय ई-गेट पास पोर्टल पर उससे मिलने के लिए पास के लिए आवेदन भी किया गया। उसने उन पर सहज विश्वास करते हुए शुएब एवं नावेद अली को अपने कार्यालय में मिलने के लिए सांय के समय की अनुमति प्रदान की गयी। जैसे ही दोनों व्यक्ति सचिवालय प्रवेश पास लेकर सचिवालय स्थित उसके कक्ष में आए तो कुछ समय सामान्य रूप से बात करने के उपरांत अचानक उन दोनों व्यक्तियों ने उससे बदतमीजी, मारपीट एवं गाली-गलौच करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों व्यक्तियों ने शुएब एवं नूर मौहम्मद के विरूद्ध दर्ज किये गये मुकदमे को वापिस न लिये जाने की दशा में उसकी अधिकारी की छवि को खराब करने, उससे मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी। इस दौरान उसके कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें गाली-गलौच करने से रोका गया एवं उन्हें चेतावनी देते हुए तत्काल कक्ष से निकल जाने के लिए कहा गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।