देहरादून। उत्तराखंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की तहरीर पर चर्चित अधिवक्ता पर नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी और गाली गलौज संबंधी धाराओं में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं, एक पुरानी घटना में वरिष्ठ अधिवक्ता की तहरीर पर अधिवक्ता और उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक धमकी और अपमानित करने के इरादे से शांतिभंग संबंधी धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी तहरीर में उत्तराखंड बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल ने आरोप लगाया कि हरबर्टपुर के फतेहपुर निवासी अधिवक्ता रईसुद्दीन सिद्दीकी ने जेल से बाहर आने पर उनको मोबाइल पर गालियां दी और बर्बाद करने की धमकी देने लगा। बताया कि अवैधानिक कृत्यों में लिप्त होने के कारण पछवादून बार एसोसिएशन से अधिवक्ता की सदस्यता समाप्त कर दी। दो जुलाई को रईसुद्दीन सिद्दीकी ढकरानी स्थित उनके कार्यालय के नीचे मशरूर की दुकान में आया। उसने अन्य अधिवक्ताओं की मौजूदगी में उनका और अधिवक्ता आशीष अंतल का नाम लेकर झूठे और गलत आरोप लगाकर गंदी-गंदी गालियां दी।
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