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फर्जी दस्तावेजों से अन्तर राज्यीय ठग गिरोह ने देहरादून में ठगे 3 करोड 59 लाख

बसंत बिहार थाने में गिरोह के 13 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेचने के नाम पर 3 करोड 59 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के 13 लोगों के नाम थाना बसंत बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों ने गुरूद्वारे व अस्पताल के नाम पर बाबा को जमीन दिलाकर मोटा लालच देकर पीड़ित को ठगी का शिकार बनाया है।
सतीश कुमार सैनी ने थाना बसंत बिहार में तहरीर देते हुए बताया कि नवम्बर 2020 में अमजद अलीव अदनान आए उन्होंने उनसी सिडकुल हरिद्वार की भूमि को किसी व्यक्ति को विक्रय करने के लिए सम्पर्क किया परन्तु वह सौदा नही हो पाया। जिससे प्रार्थी की दोनों से जान पहचान हो गई। उसके बाद जनवरी 2021 में अमजद, साहिल गर्ग व शरद गर्ग के साथ हमारे शोरूम आये तथा इन्होंने प्रार्थी को यह बताया कि एक बाबा मलकीयत सिंह उर्फ बाबा उर्फ बलबीर सिंह है जो कि ट्रस्ट बाबा बूढ़ा दल समिति नांदेड महाराष्ट्र के हैड है उन्हें हास्पिटल व गुरुद्वारा बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता है। अमजद अली ने कहा कि आप कुछ जमीने देख कर रखना और उनकी मिट्टी मंगवाकर रखना हम बाबा को कुछ दिन बाद साथ लेकर आयेगें। फिर कुछ दिन बाद लगभग 15 जनवरी 2021 के आस पास फिर वह शोरूम में आए उनके साथ मलकीयत सिंह उर्फ बाबा उर्फ बलबीर सिंह, संजय गुप्ता, संजीव गर्ग आये फिर हमने अपने मित्र की दो जमीने दिखायी व उनकी मिट्टी दी इसी के साथ उसी दिन अमजद अली व  मौ. अदनान ने कहा कि एक जमीन जो कि झाझरा में स्थित है हमारे जानने वाले की है वह भी बाबा को दिखा देते है में इनके कहने में आ गया। फिर हम उस जमीन पर गये और बाबा ने उस जमीन की मिट्टी ली। दो दिन बाद अमजद अली का फोन आया कि जो जमीन हमने दिखायी थी उसकी मिट्टी पास हो गयी है तब मौ अदनान व अमजद अली के पास आये। प्रार्थी को उस जमीन का मालिक अशोक कुमार को बताया व उसके आफिस में लेकर गये जहां अशोक कुमार व रिाजीव चैहान मिले। अशोक कुमार ने बताया कि यह जमीन 70 बिघा है और इसका रजिस्टर्ड विकय अनुबन्ध पत्र मेरे नाम पर है और इस जमीन के दस्तावेज मैं आपको दिखा दूंगा। अगले दिन सिंजय गुप्ता के नम्बर से फोन आया कि आप अशोक कुमार (जमींदार) से अनुबन्ध पत्र कर लो उसके बाद हम 10 बाबा को लेकर आयेगें और उनको कुछ मुनाफा रखकर आगे विक्रय कर देगें। 28 जनवरी 2021 को प्रार्थी ने अशोक कुमार से जमीन का विकय अनुबन्ध पत्र कर लिया जो कि नोटेराइजड किया गया जिसकी बाबत अग्रिम धनराशि के रूप में अशोक कुमार को दस लाख रूपये नगद अदा किये गये। उसी दिन प्रार्थी के परिचित अधिवक्ता गोवर्द्धन सैनी कचहरी में मिल गये थे उन्हीं के सामने विक्रय अनुबन्ध पत्र के बदले दस लाख रूपय अशोक कुमार को अदा किये गये थे। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र में अमजद अली व मौ. अदनान ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किये गये थे। प्रार्थी ने संजय गुप्ता को फोन करके बताया कि मैंने अशोक कुमार से विक्रय अनुबन्ध पत्र कर लिया है। संजय गुप्ता ने कहा कि शाम को बाबा से बात करवायेगें आप हमारा भी मार्जन रख लेना और हम बाबा से अनुबन्ध पत्र करवा देगें। जिससे वह लालच में आ गया। जिसकी आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। झाझरा में जिस जमीन का अनुबंध किया गया है वह फर्जी है। इस 70 बीघा जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ बैठती थी जिसकी कमीशन को एडवांस ली आरेपियों ने ठगी करने के लिए 5 लाख से लेकर एक करोड़ तक की धनराशि कमीशन के रूप में ली। जब प्रार्थी को पता चला तो उसने जांच कराई की यह गिरोह देश के कई राज्यों मे ठगी कर चुका है। इस प्रकार करीब 4 करोड़ रूपये की ठगी आरोपियों ने की है। जिसमें में करीब 31 लाख रुपये यह गिरोह वापस कर चुका है। पुलिस ने अशोक कुमार, साहिल गर्ग, शरद गर्ग, अमजद अली, मौ. अदनान, संजय गुप्ता, संजीव गर्ग, आशीष गुप्ता, सोलंकी, मलकीयत सिंह उर्फ बाबा उर्फ बलबीर सिंह, राजा, चन्नी व राजीव चैहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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