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नशा मुक्ति केन्द्रों को स्वास्थ्य सचिव का अल्टीमेटम

प्राधिकरण में नहीं किया पंजीकरण तो होगी कड़ी कार्रवाई: डॉ. राजेश

देहरादून। राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक हुई।
राज्य में मानसिक स्वास्थ्य नियमावली के लागू हो जाने के बाद यह काफी महत्वपूर्ण बैठक रही जिसमें अध्यक्ष राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ आर राजेश कुमार ने कहा राज्य में संचालित सभी सरकारी एवं गैरसरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो एवं नशा मुक्ति केन्द्रो को 3 माह के भीतर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। अध्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ आर राजेश कुमार ने कहा राज्य के समस्त 7 मानसिक स्वास्थ्य पुनविलोकन बोर्डों के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यो एवं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये गये ताकि वे मानसिक रोग से ग्रस्त व्याक्तियों के अधिकारो के लिये वेहतर तरीके से कार्य कर सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में सयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य महावीर सिंह चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण डॉ. भागीरथी जंगपांगी, डॉ. अमनदीप सिंह, डॉ. केएस नेगी, संयुक्त निदेशक, डॉ. मयंक बडोला, डॉ. विनय शर्मा, अनिल सती, रहेश राणा, एनजीओ के सदस्य अतुल गुडविन सिंह, लक्ष्मण बालन, पवन रेखा आदि ने प्रतिभाग किया एवं वर्चुवल माध्यम से डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. प्रियरजन अविनाश ने प्रतिभाग किया।

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