उत्तराखंडक्राइमदेहरादून

राज्य संपत्ति विभाग का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार

देहरादून। अपने आपको राज्य सम्पत्ति विभाग का फर्जी अधिकारी बताकर देहरादून डीएम के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वाला दून पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी ने एक व्यक्ति से उसकी पुत्री की नौकरी लगाने के एवज में लाखों रूपये की वसूली की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलग-अलग विभागों के फर्जी पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज बरामद किये है।

वादी अनमोल गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता निवासी 52 आढ़त बाजार हाल त्रिरूपति ट्रेवल्स प्रिन्स चैक देहरादून द्वारा कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी कि उनका प्रिन्स चैक पर त्रिरूपति ट्रेवल्स नाम से व्यवसाय है। 18 जनवरी को उनकी दुकान पर एक लड़का आया, जिसने अपना नाम संजय कुमार पुत्र प्रेमदास निवासी 56 जेल कचहरी पौड़ी गढ़वाल बताते हुए उनकी दुकान से एक स्कूटी संख्या यूके 07-टीडी-5926 किराये पर ले गया था, जो त्रिरूपति ट्रेवेल्सध्अनमोल गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता 2/1 त्यागी रोड़ के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस व्यक्ति ने शुरू के दस दिनों तक स्कूटी का किराया दिया गया पर अब ना तो वह फोन उठा रहा है और ना हमारी गाड़ी वापस कर रहा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर मुकदमा दर्ज किया गया। वादी जगदीश सिंह पुत्र भरत सिंह निवासी-कृष्णा एक्लेव आमवाला तरला सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून ने तहरीर दी गयी कि उनकी पडोस मे रहने वाले एक व्यक्ति के माध्यम से उनकी पहचान अवनीश भट्ट नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसका उनके पडोसी के घर आना जाना था। अवनीश भट्ट ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए स्वंय को उत्तराखण्ड सचिवालय में राज्य सम्पत्ति विभाग में वर्ग-2 का अधिकारी बताया जाता था। वादी की पुत्री शिवानी मुयाल जिसने बीबीए किया था उसकी नौकरी के सम्बन्ध में वादी ने अवनीश भट्ट से बात करने पर उसने जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में डाटा ऑपरेटर के पद पर उसकी नियुक्ति लगवाने की बात कही गई तथा उसके लिये आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के एवज में उनसे 20000 रूपये की मांग की गयी, जो वादी ने उसके बताये हुए नम्बर पर गूगल पे के माध्यम से ट्रांसफर किये गये। साथ ही अपनी पुत्री के सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी अवनीश भट्ट को दिये। एक सप्ताह पश्चात अवनीश भट्ट ने वादी की पुत्री को एक नियुक्ति पत्र दिया गया जो जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किया गया था। नियुक्ति पत्र को लेकर जब वादी व उनकी पुत्री जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

दौराने विवेचना अभियुक्त के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुकदमें में वांछित संजय कुमार पुत्र स्व प्रेम दास को रेलवे स्टेशन के पीछे बारात घर के पास से स्कूटी संख्या: यूके 07-टीडी-5926 के साथ गिरफ्तार किया गया। स्कूटी के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने स्कूटी को किराये की होना बताया गया। जिसके सम्बन्ध में कोतवाली नगर में पूर्व में अभियोग पंजीकृत है।

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