गृह विभाग के सूचना के अधिकार में हुआ खुलासा
कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त होने से पहले समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने की उम्मीद की जा रही
देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति पर एक करोड़ से अधिक धन के खर्च के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किये गये हैं। इसमें बड़ी संख्या में आये सुझावों के डॉटा एण्ट्री तथा विश्लेषण के लिए 18 लाख तथा इस पर जी.एस.टी. की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड शासन के गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड शासन के गृह विभाग के लोक सूचना अधिकारी से समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति तथा इस पर खर्च के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में गृह विभाग के लोक सूचना अधिकारीध्अनुसचिव ज्योतिर्मय त्रिपाठी ने समिति के गठन, कार्यकाल बढ़ाने के शासनादेशों के अतिरिक्त खर्च स्वीकृति सम्बन्धी शासन के आदेशों की फोटो प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है।
उपलब्ध भुगतान स्वीकृति आदेशों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 15 सितम्बर 2023 तक समान नागरिक संहिता के खर्च स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों में रू. एक करोड़ 10 लाख 63 हजार 80 रू. की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसमें सबसे बड़ी धनराशि 18 लाख तथा इस पर जी.एस.टी. सहित कुल 21 लाख 24 हजार की स्वीकृति 6 अप्रैल 2023 के शासनादेश संख्या 641 से समिति को प्राप्त सुझावों के डाटा एण्ट्री एवं विश्लेषण सम्बन्धी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु कार्यवाही संस्था आई.टी.आई. लि. क्षेत्रीय कार्यालय गोमती नगर के वित्तीय आगणन शामिल की है। इसके अतिरिक्त रू. 89 लाख 39 हजार 80 रूपये के खर्च के भुगतान की स्वीकृति के भी आदेश जारी किये गये हैं। उपलब्ध भुगतान स्वीकृति आदेशों के अनुसार समिति के कार्यालयों पर कुल 25 लाख 19 हजार 5 रू. के खर्च, समिति की बैठकों पर 4 लाख 30 हजार 700 रूपये, समिति के कार्यों के लिये लॉ इन्टर्न की सेवायें लेने के लिये 35 हजार प्रति माह मानदेय की दर से लॉ इन्टर्न पर कुल रू. 9 लाख 10 हजार रूपये, समिति अध्यक्ष के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 10 लाख 78 हजार 20, सदस्य मनु गौण के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 15 लाख 96 हजार 146, सदस्य शत्रुध्न सिंह के भत्ते, वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 4 लाख 44 हजार 926 रूपये, सदस्य प्रमोद कोहली के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 1 लाख 57 हजार 295, सदस्य सुरेश डंगवाल के वाहन, यात्रा आदि खर्च पर 3 लाख 36 हजार 188 रू. खर्च के भुगतान की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त जनसंवाद, विशेष कार्यधिकारी पर खर्च सहित विभिन्न अन्य खर्चाे पर 14 लाख 66 हजार 800 रूपये की धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
समिति के गठन तथा कार्यकाल बढ़ाने के शासनादेशों के अनुसार शासनादेश संख्या 452 से समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति का गठन 27 मई 2022 को किया गया था। 6 माह का कार्यकाल समाप्त होने पर शासनादेश सं. 1470 दि. 28 नवम्बर 2022 से इसका कार्यकाल समिति के अनुरोध पर 6 माह बढ़ाया गया। इसके उपरान्त शासनादेश सं. 827 दिनांक 9 मई 2023 से इसका कार्यकाल 4 माह के लिये बढ़ाया गया। इसके उपरान्त 22 सितम्बर 2023 से समिति के वर्तमान कार्यों की प्रगति, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण किये जाने के लिए 27 सितम्बर से 4 माह के लिये कार्यकाल बढ़ाया गया। यह कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त होने से पहले समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने की उम्मीद की जा रही है।