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आदतन अपराधी फिरोज को पुलिस ने छह माह के लिए किया गया तड़ीपार

आदतन अपराधी फिरोज को पुलिस ने छह माह के लिए किया गया तड़ीपार

गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर, छह महीने तक देहरादून में प्रवेश पर रोक

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की सख्त निगरानी और दिशा-निर्देशों के चलते जनपद में अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में क्लेमेंट टाउन पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर किया
अधिकारियों के अनुसार, थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र निवासी फिरोज पुत्र काबुल हसन उम्र 27 वर्ष जो बड़ा भारूवाला का निवासी है, उस पर चोरी, नकबजनी व आर्म्स एक्ट के कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अपराधों की पुनरावृत्ति को देखते हुए पुलिस ने उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को प्रेषित की थी। जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए फिरोज को छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया गया। शनिवार को पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए फिरोज को आशारोड़ी बॉर्डर  के जरिए सहारनपुर उत्तर प्रदेश की सीमा में छोड़ा और उसे स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वह निर्धारित अवधि के दौरान देहरादून जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। इस कार्रवाई के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध सख्त निरोधात्मक कार्रवाई करें, जिससे जनपद में कानून व्यवस्था बनी रहे

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