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15 करोड़ की ठगी में बाबा अमरीक गिरोह के 3 सदस्यों को राजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

देहरादून। देश के कई राज्यो में जमीनी धोखाधड़ी में सक्रिय बाबा अमरीक सिंह गिरोह के मास्टर माइंड अमजद अली सहित 3 आरोपियों को दून पुलिस ने उत्तर प्रदेश व हरियाणा से गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध उत्तराखंड सहित अन्य राज्यो में जमीनी धोखाधड़ी के डेढ़ दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी थाना राजपुर में 15 करोड़ की धोखाधड़ी में वांछित चल रहे थे। गिरोह के सदस्यों ने कई राज्यो में लोगो से अरबो रुपये की धोखाधड़ी की हुई है। पुलिस ने पूर्व में ठग गिरोह के एक सदस्य को जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों लगातार दबिश दे रही है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि गिरोह में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध सम्पति के जब्त की जाएगी।
21 मार्च 2024 को गोविन्द पुण्डीर ने थाना राजपुर पर एक लिखित तहरीर दी कि वह प्रोपर्टी डीलिंग का काम करते है । अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी मकान नंम्बर 99, कमलेश्पुर, छुटमलपुर देहरादून रोड़ हाल निवासी जोहड़ी गांव सिनौला राजपुर देहरादून जो कि पूर्व में जाखन में वेल्डिंग का कार्य करता था, अदनान नाम के एक व्यक्ति के साथ उनके बड़े भाई उपेन्द्र थापली से मिला और उसने बताया कि बुढ़ादल समिति नादेड, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिए जमीन देख रहे है पर क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी पहले बाबा को उपलब्ध करानी होगी क्योंकि बाबा क्रय की जाने वाली जमीन की मिट्टी चेक करते हैं और उसके बाद ही जमीन खरीदते हैं। वादी द्वारा अमजद अली के कहे अनुसार तीन जमीनों के मिट्टी उन्हें उपलब्ध करा दी। अगस्त 2023 के दूसरे सप्ताह में अमजद अली, अदनान के साथ दोबारा वादी के पास आया और कहा की जो मिट्टी उन्हें दी गई थी, वह पास नहीं हुई है। 18 सिमम्बर 2023 को अमजद अली, राम अग्रवाल, सचिन गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उर्फ बड़ा काणा, सुमित बंसल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान आदि सभी लोग वादी के पास पुरकुल गाँव, देहरादून आये और कहा कि कुछ किसान कनराल हरियाणा में अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसकी मिट्टी बाबा ने पास कर दी है, जमीन का बयाना कर लें ताकि वे उसे आगे बाबा को बेच सकें। इस सभी लोगों ने कहा कि बाबा की संस्था में कार्य करने के कारण वे जमीन की सीधी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते उन्हें वादी को अपने साथ साझेदार बनने तथा जमीन की खरीद फरोख्त में मोटा मुनाफा होने का लालच दिया, जिस पर वादी ने लोगो पर विश्वास कर अलग-2 समय पर उन्हें लगभग 15 करोड रुपये दे दिये तथा जब वादी ने भूमि की रजिस्ट्री कराने करनाल हरियाणा पहुंचा तो भूमि के मालिक किरनपाल एवं उनके सहयोग सुखराम पाल ने उन्हें अपने भाई की तबियत खराब होने तथा उसके आईसीयू में भर्ती होने की बात बतायी, उसके पश्चात वादी की मुलाकात बाबा अमरीक सिंह से उसके सहयोगीयो के माध्यम से हुई तथा उन्होंने बताया गया कि जब तक तीनो भाई साथ नही आयेंगे तब तक रजिस्ट्री नही हो पायेगी।
कुछ समय पश्चात जब वादी दूसरी बार रजिस्ट्री कराने के लिए हरियाणा जाने के लिये तैयार हुआ तो किरणपाल ने उसे फोन करके बताया कि बाबा को पैसे के साथ इन्कम टैक्स व पुलिस ने पकड़ लिया है और बदले में 6 करोड़ रुपये मांग रहे है तथा 3 करोड़ रुपये स्वयं देने तथा तीन करोड की व्यवस्था वादी से करने को कहा गया तथा पैसों का इंतजाम न होने पर मामला इन्कम टैक्स में जाने तथा पूर्व में दिया गया पूरा पैसा जब्त होने का डर दिखाया गया। उनकी बातो पर विश्वास कर वादी ने समय-समय पर उन्हें तीन करोड रुपये का और भुगतान किया परन्तु फिर भी आरोपियों वादी को समय-2 पर रजिस्ट्री कराते समय बहाना बनाकर झासा दिया गया, जब वादी ने आरोपियों के संबंध में और अधिक जानकारी की गयी व शरद गर्ग व साहिल के खातों के माध्यम से भेजे गये रुपये को मनीट्रास्फर वाली कम्पनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर रुपये प्राप्त कर संजय गुप्ता, संजीव गर्ग, रणवीर व अन्य गिरोह के सदस्यों को पहुंचाते थे व ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने गिरोह बनाकर उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखण्ड आदि राज्यो में इसी प्रकार से कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में तत्काल संबंधित धाराओ में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी। अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि धोखा धड़ी में लिप्त सभी आरोपियों का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है ।
पुलिस आरोपी संजय गुप्ता उर्फ राम अग्रवाल, अमजद अली पुत्र यूनुस अली, संजीव कुमार उर्फ सुमित बंसल के विरुद्ध न्यायालय से गैर जमानती वारण्ट प्राप्त किये, तथा मैनुअल पुलिस के आधार पर 19 जुलाई को अभियोग में वांछित आरोपी अमजद अली को ग्राम तेलपुर थाना रामपुर में मुख्य हाईवे के पास बिना नम्बर वाली एक्सयूवी 300 से गिरफ्तार किया गया तथा सरद गर्ग व साहिल को बाद पूछताछ साक्ष्य संकलन कर गिरफ्तार किया गया।

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